#जज #उत्तम आनंद #हत्याकांड: लखन और राहुल धारा 302 व 201 के तहत दोषी करार, पहली बार 5 महीने में CBI #कोर्ट ने सुनाया फैसला
#धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की पहली बरसी आज है. उनकी हत्या से जुड़े मामले में आज धनबाद CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने दोनों आरोपियों (लखन और राहुल) को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है. जानकारी के मुताबिक, झारखंड में पहली बार CBI कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 माह में ही सुनवाई पूरी कर ली है. मंगलवार को अदालत ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई की थी. बचाव पक्ष की ओर से अन्य अदालतों के निर्णय की प्रति अदालत में दाखिल की गई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पहले ही पूरी कर ली गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी.
Translate »